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धारा:- 174 निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड

धारा:- 174 निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड
काल्पनिक चित्र


भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 174


(निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड)

 जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।


अपराध का वर्गीकरण

सजा:- 1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों

अपराध:- असंज्ञेय 

जमानत:- जमानतीय

विचारणीय:- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नही किया जा सकता हैं।










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